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10वीं की छात्रा के साथ मजदूर ने किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई आठ साल सजा

लालकुआं थाना क्षेत्र में सवा दो साल पहले 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट मनीष पांडे ने मजदूर को दोषी ठहराया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 19 Feb 2019 11:48 AM (IST)Updated: Tue, 19 Feb 2019 08:24 PM (IST)
10वीं की छात्रा के साथ मजदूर ने किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई आठ साल सजा
10वीं की छात्रा के साथ मजदूर ने किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई आठ साल सजा

हल्द्वानी, जेएनएन : लालकुआं थाना क्षेत्र में सवा दो साल पहले 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट मनीष पांडे ने मजदूर को दोषी ठहराया है। सोमवार को न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए मजदूर को आठ साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि मूल रूप से मुरादाबाद जिले के प्रतापपुर, बहजोई निवासी महिपाल सिंह वर्ष 2016 में लालकुआं में रहकर मजदूरी करता था। इसी दौरान महिपाल ने 10वीं में पढऩे वाली 12 साल की छात्रा को शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाया और दुष्कर्म किया। 29 नवंबर 2016 को महिपाल सिंह छात्रा को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। 30 नवंबर को छात्रा की मां की तहरीर पर महिपाल के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। एक दिसंबर को उप निरीक्षक अर्जुन कुमार ने छात्रा को बरामद कर महिपाल को गिरफ्तार कर लिया। मामले की विवेचना उप निरीक्षक लता बिष्ट ने की। यह मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट मनीष पांडे की अदालत में चला।

विवेचक ने छात्रा के साथ ही कोर्ट के समक्ष बयान कराने के साथ ही कपड़े डीएनए जांच के लिए एफएसएल दिल्ली भेजे। डीएनए रिपोर्ट मिलने के बाद विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सोमवार को न्यायालय ने अपना आदेश सुनाते हुए महिपाल को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का दोषी माना।

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