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नियमों का उल्लंघन कर उप्र से सितारगंज ऑक्सीजन सिलेंडर लेने आए दो पर मुकदमा

दोनों युवक मौके पर लॉकडाउन की अवधि में उत्तराखंड आने की अनुमति भी नहीं दिखा सके। कोतवाल सलाउद्दीन खां ने बताया कि बिना अनुमति व कार में बिना फेस मार्क्स व शारीरिक दूरी का पालन नहीं किए जाने पर आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

By Prashant MishraEdited By: Published: Fri, 07 May 2021 05:39 PM (IST)Updated: Fri, 07 May 2021 05:39 PM (IST)
नियमों का उल्लंघन कर उप्र से सितारगंज ऑक्सीजन सिलेंडर लेने आए दो पर मुकदमा
टीम को वाहन में चार ऑक्सीजन के सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें से एक भरा व तीन खाली थे।

जागरण संवाददाता, सितारगंज : कोरोना के दौर में प्रशासन की ओर से जारी किए गए कर्फ्यू का उल्लंघन कर यूपी से ऑक्सीजन सिलेंडर लेने सितारगंज आए दो युवकों पर पुलिस ने आपदा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया।

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कोतवाल सलाउद्दीन खां ने बताया कि कोरोना की आड़ में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी के रोकथाम के लिए शुक्रवार तड़के करीब तीन बजे तहसीलदार परमेश्वरी लाल गंगवार व एसओजी टीम के दरोगा राजेश पांडे, कांस्टेबल उमेश राज व मोहम्मद मोहसिन के साथ नगर स्थित अमरिया चौराहे पर निगरानी कर रहे थे। इस बीच टीम को मंडी के पास स्थित मलिक गैस प्लांट की ओर से एक वाहन आता दिखाई दिया। जिसको रोक कर चेक किए जाने पर टीम को वाहन में चार ऑक्सीजन के सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें से एक भरा व तीन खाली थे। वही पूछताछ किए जाने पर वाहन के चालक चौखडाफार्म भगवंतनगर पलिया जिला लखीमपुर खीरी निवासी नवदीप सिंह धालीवाल व बराबर में सीट पर बैठे बहादुरनगर पोस्ट संपूर्णानगर जिला लखीमपुर खीरी निवासी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि उन्होंने मंडी गेट निवासी काशिफ पुत्र अकील मलिक से एक ऑक्सीजन सिलेंडर दो हजार में खरीदा था। शेष तीन सिलेंडर भर पाने के कारण खाली ही रह गए।

सिलेंडर लेने आए दोनों युवक मौके पर लॉकडाउन की अवधि में उत्तराखंड आने की अनुमति भी नहीं दिखा सके। कोतवाल सलाउद्दीन खां ने बताया कि बिना अनुमति व कार में बिना फेस मार्क्स व शारीरिक दूरी का पालन नहीं किए जाने पर आरोपीतो के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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