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फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्‍पणी के मामले में भाजयुमो के दो पूर्व मंडल अध्यक्ष सहित सात का स्टे खारिज

फेसबुक पर साप्तहिक अखबार के संपादक के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में भाजपा युवा मोर्चा के दो पूर्व मंडल अध्यक्ष सहित सात लोगों की गिरफ्तारी पर लटकी तलवार।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 23 Aug 2019 10:31 AM (IST)Updated: Fri, 23 Aug 2019 10:31 AM (IST)
फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्‍पणी के मामले में भाजयुमो के दो पूर्व मंडल अध्यक्ष सहित सात का स्टे खारिज
फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्‍पणी के मामले में भाजयुमो के दो पूर्व मंडल अध्यक्ष सहित सात का स्टे खारिज

सितारगंज (ऊधमसिंहनगर) जेएनएन : फेसबुक पर एक साप्तहिक अखबार के संपादक के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में भाजपा युवा मोर्चा के दो पूर्व मंडल अध्यक्ष सहित सात लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के स्टे को हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब 27 अगस्त से पहले आरोपितों को न्यायालय से जमानत करानी पड़ेगी। संपादक ने सभी पर 20-20 लाख रुपये की मानहानि का अदालत में वाद दायर किया था।

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पीडि़त के अधिवक्ता हरीश दुबे ने बताया कि 25 मार्च 2017 को वार्ड नंबर चार के चंदन कश्यप पुत्र महेश, वार्ड नंबर छह के पूरन चौहान पुत्र दिनेश चौहान व कमलेश मलिक ने फेसबुक आइडी पर नगर से प्रकाशित एक साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक रवि रस्तोगी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डाली। जिस पर बिज्टी रोड के सौरभ ङ्क्षसघल, वार्ड चार के दीपू भट्ट, वार्ड एक के नवीन चंद्र, वार्ड पांच के रोहित गर्ग व प्रदीप अग्रवाल ने आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी की। जिसके बाद पीडि़त रवि रस्तोगी ने अभद्र पोस्ट व टिप्पणी करने वाले सभी आठ लोगों पर मानहानि का न्यायिक मजिस्ट्रेट खटीमा की अदालत में वाद दायर किया। वाद दायर होने के बाद आरोपित प्रदीप अग्रवाल ने जमानत करा ली थी। लेकिन बाकी सात लोगों ने जमानत न कराते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए अदालत से स्टे ले लिया। अधिवक्ता दुबे ने बताया कि उच्च न्यायालय नैनीताल ने पूरन चौहान, चंदन कश्यप समेत सात की गिरफ्तारी का स्टे खारिज कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सातों आरोपित 27 अगस्त से पहले ट्रायल कोर्ट खटीमा में पेश होकर जमानत कराए। पीडि़त रवि रस्तोगी ने बताया कि पूरन चौहान व चंदन कश्यप भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष है।


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