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किशोरी को भगाने वाले युवक को तीन साल कैद, 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

नैनीताल में मामा के घर रह रही किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपित को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है।

By Edited By: Published: Tue, 15 Jan 2019 06:30 AM (IST)Updated: Tue, 15 Jan 2019 07:38 PM (IST)
किशोरी को भगाने वाले युवक को तीन साल कैद, 10 हजार का जुर्माना भी लगाया
किशोरी को भगाने वाले युवक को तीन साल कैद, 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

हल्द्वानी, जेएनएन : नैनीताल में मामा के घर रह रही किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपित पंजाब के युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनीष पांडे ने तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला दो साल पुराना है।
टैक्सी चालक की सूझ-बूझ से आरोपित पुलिस के हत्थे चढ़ा था शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि पंजाब के शहीद ऊधमसिंह कॉलोनी, एसएएस नगर, मोहाली निवासी चंदर अपने ही क्षेत्र में रहने वाली किशोरी को परेशान करता था। वर्ष 2016 में परिजनों ने किशोरी को नैनीताल में रहने वाले मामा के घर भेज दिया। इसकी जानकारी होने पर 24 दिसंबर 2016 को चंदर पंजाब से नैनीताल आ गया और किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने लगा। नैनीताल से हल्द्वानी आते समय टैक्सी चालक को इन दोनों पर शक हो गया। इसके बाद चालक चंदर और किशोरी को सीधे हल्द्वानी कोतवाली लाया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। 25 दिसंबर को किशोरी के मामा की ओर से नैनीताल में चंदर के विरुद्ध धारा 363 व 366 आइपीसी में मुकदमा दर्ज कराया गया। बयानों में किशोरी बालिग होने व मर्जी से जाने की बात कहने लगी। जिस पर चिकित्सकों के पैनल से किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसमें किशोरी की उम्र 17 से 18 वर्ष के बीच निकली। यह मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो हल्द्वानी मनीष पांडे की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में आठ गवाह पेश किए गए। सोमवार को न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए चंदर को धारा 363 का दोषी ठहराकर तीन साल की सजा सुनाई।

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