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तीन अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को 10-10 साल की कैद, एक-एक लाख रुपया जुर्माना भी सुनाया

विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अंतरराज्यीय गिरोह के तीन सदस्यों को 10-10 वर्ष की कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं चौथे अभियुक्त को पांच वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई।

By Prashant MishraEdited By: Published: Fri, 18 Jun 2021 06:39 PM (IST)Updated: Fri, 18 Jun 2021 06:39 PM (IST)
मामला बीती 31 जनवरी 2019 का है।

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा : गांजा तस्करी के मामले में  विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अंतरराज्यीय गिरोह के तीन सदस्यों को 10-10 वर्ष की कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं चौथे अभियुक्त को मादक पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा कम होने के कारण पांच वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई। 

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मामला बीती 31 जनवरी 2019 का है। सल्ट थाने में तैनात एसआइ सुनील सिंह धानिक टीम के साथ मध्यरात्रि जालीखान भवाली रोड पर गश्त पर थे। थाना गेट के पास लगजरी कार डीएल 08सीजे 8432 को रोक संदेह पर तलाशी ली गई। डिग्गी से पुलिस को प्लास्टिक के कट्टे मिले। पूछताछ के बाद हनुमाननगर मझोला मुरादाबाद निवासी जॉनी पुत्र एलफिस, धर्मेंद्र पुत्र खिलेंद्र सिंह भारतल मदापुर संबल व शेखर वर्मा पुत्र हरिपाल वर्मा सिविल लाइन मुरादाबाद के पास से 20 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ। वहीं विशाल कश्यप पुत्र गौरीशंकर हनुमाननगर मझोला मुरादाबाद (तीनों उप्र) के पास से 5.20 किलो मादक पदार्थ मिला। पुलिस ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय के आदेश पर सभी आरोपितों को जेल भेज दिया गया था। मामले का ट्रायल चला। 

इधर शुक्रवार को विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की न्यायालय में सुनवाई हुई। शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने ठोस दलीलें व नजीरें दीं। दोनों पक्षों को सुनने व तथ्यों के परीक्षण बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने जॉनी, धर्मेंद्र व शेखर वर्मा को वाणिज्यिक मात्रा ज्यादा होने पर 10-10 वर्ष की कैद व एक-एक लाख रुपया जुर्माना सुनाया। वहीं मात्रा कम होने पर विशाल कश्यप को पांच वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। 

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