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पुलिस टीम पर हमला करने वाले अभियुक्तों को नहीं मिली जमानत

नैनीताल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्बे की कोर्ट ने पुलिस कर्मियों पर हमला करने व जाने से मारने की धमकी देने वाले आरोपितों की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Oct 2020 11:49 PM (IST)Updated: Wed, 21 Oct 2020 11:49 PM (IST)
पुलिस टीम पर हमला करने वाले अभियुक्तों को नहीं मिली जमानत
पुलिस टीम पर हमला करने वाले अभियुक्तों को नहीं मिली जमानत

जासं, नैनीताल : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्बे की कोर्ट ने पुलिस कर्मियों पर हमला करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोपितों की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अदालत को बताया कि सात अक्टूबर को तिकोनिया हल्द्वानी में बरसाती नहर के समीप कुछ लोग शराब पीकर आपस में लड़ रहे थे। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची तो उन्होंने देख लेने की धमकी दी। बुधवार को कोर्ट ने इस मामले में आरोपित कमल चिलवाल निवासी विजयपुर गौलापार व कुंवर सिंह निवासी कुंवरपुर नयागांव गौलापार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले कोर्ट अन्य आरोपितों चेतन व दीपक की जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है।

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