छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को सात साल की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला
पाक्सो कोर्ट ने छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को सात साल की सजा सुनाई है। शिक्षक को 32 हजार जुर्माना भी भुगतना होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि यह घटना वर्ष 2017 की है। नया गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी कमोला जूनियर हाईस्कूल की छात्रा थी।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : पाक्सो कोर्ट ने छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को सात साल की सजा सुनाई है। शिक्षक को 32 हजार रुपये जुर्माना भी भुगतना होगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि यह घटना वर्ष 2017 की है। नया गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी कमोला जूनियर हाईस्कूल की छात्रा थी। तीन जुलाई 2017 की सुबह छह बजे वह भाई के साथ बाइक से स्कूल जा रही थी। रास्ते में बाइक पंक्चर हो गई। भाई बाइक सही कराने गया तो इसी बीच वार्ड नंबर दो कालाढूंगी निवासी मोबिन खान कार लेकर पहुंच गया। उसने छात्रा को कार में बैठने को कहा। छात्रा के मना करने पर हाथ पकड़कर कार में खींच लिया और कार हल्द्वानी की ओर मोड़ दी। उसने रास्ते में छात्रा से छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास किया।
लामाचौड़ में एक दुकानदार ने कार में छात्रा को मदद मांगते देखा। जिसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कार को कमलुवागांजा पर रुकवा लिया और छात्रा को छुड़ाया। छात्रा के पिता ने मुखानी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। नवीन जोशी ने बताया कि मामला पाक्सो कोर्ट पहुंच गया था। गुरुवार को स्पेशल जज पाक्सो नंदन सिंह ने शिक्षक को सात साल की सजा के साथ अलग-अलग अन्य धाराओं में सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए। बताया कि आरोपित मोबिन पूर्व में कमोला जूनियर स्कूल में बतौर शिक्षक कार्यरत था लेकिन जब घटना हुई वह कमोला से ओखलकांडा में पोस्टिंग था।
इन धाराओं में ये हुई सजा
धारा 363- सात साल की सजा, 10 हजार जुर्माना
धारा 366- पांच साल सश्रम कारावास, 10 हजार जुर्माना
धारा 506- दो वर्ष की सजा, दो हजार जुर्माना
पाक्सो एक्ट- पांच वर्ष की सजा, 10 हजार जुर्माना