Nainital News: छात्रवृत्ति घोटाला मामले में समाज कल्याण उपनिदेशक की अग्रिम जमानत खारिज
Scholarship Scam आरोपित ने साजिश रचकर हिमालयन कालेज आफ एजुकेशन सुंदर नगर हिमाचल प्रदेश में अध्ययनरत 16 छात्रों का सत्यापन किया गया तो छात्रों ने वहां भी बताया कि उन्होंने कालेज में कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की। छात्रों का कालेज में फर्जी प्रवेश दिखाकर धनराशि हड़प ली
जागरण संवाददाता, नैनीताल: scholarship scam: प्रथम अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन अजय चौधरी की कोर्ट ने छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपित समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक जगमोहन कफोला का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया।
कफोला पर सितारगंज व काशीपुर में मुकदमे दर्ज हैं और दोनों मामलों के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई हुई। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने मंगलवार को जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा कि उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका पर पारित आदेश पर छात्रवृत्ति घोटाले की जांच की गई।
कफोला के प्रकरण की जांच की गई तो पालीटेक्निक कालेज बस्तर संभल रोड रुस्तम सराय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत सभी 41 छात्रों का सत्यापन किया गया। छात्रों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने उक्त कालेज में कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की, ना ही कोई छात्रवृ़त्ति प्राप्त की।
जांच में बिचौलियों ने कूटरचित दस्तावेज से प्रवेश आवेदन फार्म, छात्रवृत्ति आवेदन फार्म तैयार कर फर्जी तरीके का प्रवेश दिखाया और कालेज के स्वामी, प्रबंधन, अधिकारी व कर्मचारियों से सांठगांठ कर सुनियाेजित तरीके से साजिश रचकर छात्रों के कूटरचित फार्म तैयार कर राज्य सरकार को 12 लाख 42 हजार से अधिक की धनराशि हड़प ली।
डीजीसी ने यह भी तर्क दिया कि आरोपित ने साजिश रचकर हिमालयन कालेज आफ एजुकेशन सुंदर नगर हिमाचल प्रदेश में अध्ययनरत 16 छात्रों का सत्यापन किया गया तो छात्रों ने वहां भी बताया कि उन्होंने कालेज में कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की। छात्रों का कालेज में फर्जी प्रवेश दिखाकर सरकार के चार लाख आठ हजार से अधिक धनराशि हड़प ली गई। डीजीसी के अनुसार आरोपित के विरुद्ध विभिन्न थानों में छात्रवृत्ति घोटाला से संबंधित अपराध पंजीकृत हैं।