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किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी पति को दस साल और पत्नी को तीन साल की कैद

विशेष पॉक्सो न्यायालय ने किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी पति को 10 साल व पत्नी को तीन वर्ष की सजा सुनाई है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 02 Aug 2019 09:07 AM (IST)Updated: Fri, 02 Aug 2019 09:07 AM (IST)
किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी पति को दस साल और पत्नी को तीन साल की कैद
किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी पति को दस साल और पत्नी को तीन साल की कैद

रुद्रपुर, जेएनएन : विशेष पॉक्सो न्यायालय ने किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी पति को 10 साल व पत्नी को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। 

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अभियोजन के मुताबिक काशीपुर कोतवाली अंतर्गत 17 वर्षीय किशोरी के 10 अप्रैल 2017 को अचानक गायब होने पर उसके पिता ने 12 अप्रैल को अपनी बहन सोना देवी व उसके पति चमन सिंह निवासी माधोवाला रेहड़ बिजनौर उप्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। 13 अप्रैल को घर वापस लौटी किशोरी ने बताया कि उसको चमन सिंह व सोना देवी अपने साथ ले गए थे। उन्होंने उसे बिजनौर व हरिद्वार के होटल में रख उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी बुआ सोना देवी उसका इस काम में सहयोग देती रही। पुलिस ने 18 अप्रैल को सोना देवी को गिरफ्तार कर लिया था। सोना देवी के गिरफ्तार होने के बाद 8 मई को चमन ङ्क्षसह ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया था। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान के न्यायालय में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने सात गवाह पेश किया। कोर्ट ने अभियुक्त चमन ङ्क्षसह को 10 वर्ष कारावास व 45 हजार रुपये का अर्थदंड तथा सोना देवी को तीन वर्ष का कारावास व 13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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