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दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में स्‍कूल संचालक को भेजा गया जेल

बाजपुर में दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में नामजद स्‍कूल संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां कोर्ट के आदेश के बाद उसे जेल भेज दिया।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 08 Oct 2019 10:36 AM (IST)Updated: Tue, 08 Oct 2019 10:36 AM (IST)
दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में स्‍कूल संचालक को भेजा गया जेल

बाजपुर (ऊधम सिंह नगर) जेएनएन : बाजपुर में दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में नामजद स्‍कूल संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश के बाद उसे जेल भेज दिया। 

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दोराहा पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव निवासी 15 वर्षीय दिव्यांग किशोरी के साथ गांव में ही स्थित प्राइवेट स्कूल के संचालक ने अपने घर बुलाकर दुष्कर्म किया था। इसकी जानकारी से परिजनों के साथ ही ग्रामीणों में भी आक्रोश फैल गया था। पुलिस ने पीडि़ता के पिता की तहरीर के आधार पर आरोपित मो. रफी पुत्र शमशुद्दीन के खिलाफ धारा 363, 342, 376, 506 आईपीसी व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था। कोतवाल एनबी भट्ट ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया।

घर पर काम करने के बहाने बुलाया था बच्ची को 

परिजनों के मुताबिक मामला दो अक्टूबर का है। आरोपित शिक्षक का आवास पीडि़त के घर के नजदीक ही है। पढ़ाने व अपने दो छोटे बच्चों की देखभाल करने के बहाने आरोपित ने पीडि़ता को अपने घर पर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं बाद में उसे कई घंटे कमरे में बंद करके रखा और घटना के बारे में किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी।  

आरोपित ने पढ़ाई का खर्चा उठाने का लिया था जिम्मा 

पीडि़ता के भाई व अन्य परिजनों ने बताया कि आरोपित मो.रफी उसी स्कूल का संचालक भी है। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण बच्ची को पढ़ा नहीं पा रहे थे, जिस पर आरोपित ने बेटी के पढ़ाई का खर्चा खुद उठाने की जिम्मेदारी ली थी। 


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