Haldwani News : सरगम सिनेमा के सामने जमीन नजूल, व्यावसायिक निर्माण रोका, नक्शा भी कैंसिल
शहर में नजूल भूमि को खुर्दबुर्द कर अवैध तरीके से निर्माण पर कड़ी कार्रवाई होने लगी है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के निरीक्षण के बाद रामपुर रोड सरगम सिनेमा के सामने की 69 बीघा जमीन में जहां व्यावसायिक निर्माण रोक दिया गया था।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : शहर में नजूल भूमि को खुर्दबुर्द कर अवैध तरीके से निर्माण पर कड़ी कार्रवाई होने लगी है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के निरीक्षण के बाद रामपुर रोड सरगम सिनेमा के सामने की 69 बीघा जमीन में जहां व्यावसायिक निर्माण रोक दिया गया था। वहीं गुरुवार को 2016 में स्वीकृत नक्शे को भी कैंसिल कर दिया गया है।
सरगम सिनेमा हाल के सामने की नजूल भूमि को 2011 में मनमाने तरीके से एक महिला व अन्य के नाम करा दी गई थी। यह निर्णय अपर आयुक्त की कोर्ट में हुआ था। इसके बाद वर्ष 2016 में इस जमीन पर जैम इंटरटेनमेंट हास्पिटैलाइट्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के मालिकों ने व्यावसायिक कांप्लैक्स के लिए नक्शा स्वीकृत करा लिया। नक्शा स्वीकृत होने पर भी नियमों की छानबीन नहीं की गई।
निगम की ओर से 2017 में राजस्व परिषद देहरादून में अपील की गई थी। परिषद की ओर से अपर आयुक्त के आदेश को खारिज कर दिया था। फिर यह नजूल भूमि हो गई। कंपनी की ओर राजस्व परिषद के आदेश को दबा दिया गया। पिछले कुछ समय से निर्माण भी शुरू हो गया। जब कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को भूमि के नजूल होने की सूचना मिली तो वह 18 जून को मौके पर पहुंचे।
उन्हाेंने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। अब सच्चाई सामने आई है कि यह भूमि नजूल की है। इसमें निर्माण संभव नहीं है। इस तथ्य के सामने आने के बाद गुरुवार को डीडीए के उपाध्यक्ष व डीएम धीराज गब्र्याल ने भी नक्शा कैंसिल करने के आदेश कर दिए हैं। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि भूमि को निगम में लेने के लिए नजूल नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कंपनी के संयुक्त मजिस्ट्रेट से बोला झूठ
निर्माणाधीन कंपनी के मालिकों ने जब 21 जून को डीडीए के संयुक्त सचिव को अपना पक्षा रखा था। तब भी उन्होंने राजस्व परिषद के 2017 के आदेश को नहीं बताया।
एडीएम करेंगे मामले की जांच
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि नजूल भूमि में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस भूमि का इस्तेमाल सार्वजनिक उपयोग के लिए की जाएगी, जिससे की आमजन को लाभ हो सके। सरगम के सामने की भूमि को राजस्व परिषद ने वापस नजूल में दर्ज करने के आदेश कर दिए थे। इस आदेश को दबा दिया गया था। इस मामले में जांच एडीएम शिवचरण द्विवेदी की कमेटी करेगी।