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नियम आठ घंटे का, 16 घंटे तक चला रहे बस

परिवहन निगम में मोटर व्हीकल अधिनियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

By JagranEdited By: Published: Mon, 22 Oct 2018 07:30 AM (IST)Updated: Mon, 22 Oct 2018 07:30 AM (IST)
नियम आठ घंटे का, 16 घंटे तक चला रहे बस
नियम आठ घंटे का, 16 घंटे तक चला रहे बस

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : परिवहन निगम में मोटर व्हीकल अधिनियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आठ घंटे के बजाय चालक-परिचालकों से 16 घंटे तक लगातार डयूटी करायी जा रही है। इसका खामियाजा आए दिन हो रही दुर्घटनाओं में निगम के कर्मचारियों व लोगों को जान देकर चुकाना पड़ रहा है। रविवार तड़के रामपुर में हुई बस दुर्घटना का कारण चालक को झपकी आना बताया जा रहा है। इससे पहले भी झपकी आने से बस चालक की मौत हो चुकी है।

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परिवहन निगम के नियमों के मुताबिक आना-जाना छह सौ किमी से अधिक होने पर बस में दो चालक रखे जाते हैं। हल्द्वानी से दिल्ली की दूरी परिवहन निगम के एक ही चालक रखने के मानक के अंतर्गत आती है। जिस कारण एक ही चालक सुबह हल्द्वानी से निकलकर रात में दिल्ली से वापस लौटता है और रात में चलने वाला चालक सुबह पहुंचने के कुछ ही देर बाद वापस लौट आता है। रास्ते में जाम लगने, बस स्टाप पर यात्रियों को भरने से आने-जाने में 16 घंटे तक का समय लग जाता है। कई बार ये समय और अधिक बढ़ जाता है। कई दिन तक लगातार चलने व नींद पूरी नहीं होने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इससे पहले भी मुरादाबाद में एक बस दुर्घटना चालक को झपकी आने की वजह से हो चुकी है। इसमें चालक को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। परिवहन निगम के कर्मचारियों की यूनियनें लगातार चालकों की संख्या बढ़ाने की मांग कर चुकी है, लेकिन निगम प्रबंधन अपनी मांग को अनदेखा कर चालक-परिचालकों व यात्रियों की जान जोखिम में डाल रहा है।

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हादसे के पता लगने पर दौड़े अफसर

दिल्ली से आ रही हल्द्वानी डिपो की बस के रामपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त होने व परिचालक और एक महिला यात्री की मौत की खबर मिलते ही परिवहन निगम अफसरों व कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निगम के अफसर व कर्मचारियों ने रामपुर पहुंचकर घायलों का हाल-चाल जाना।


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