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हाई कोर्ट ने कहा, 24 घंटे में हटाएं ठंडी सड़क पर पार्क वाहन

हाई कोर्ट ने हल्द्वानी ठंडी सड़क में अवैध रूप से खड़े वाहनों को 24 घंटे में हटाने के आदेश पारित किए हैं।

By Sunil NegiEdited By: Published: Mon, 18 Jun 2018 09:36 PM (IST)Updated: Tue, 19 Jun 2018 05:12 PM (IST)
हाई कोर्ट ने कहा, 24 घंटे में हटाएं ठंडी सड़क पर पार्क वाहन
हाई कोर्ट ने कहा, 24 घंटे में हटाएं ठंडी सड़क पर पार्क वाहन

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने हल्द्वानी ठंडी सड़क में अवैध रूप से खड़े वाहनों को 24 घंटे में हटाने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने नहर में गंदगी कर रहे होटल-रेस्टोरेंट व ढाबों को भी बंद करने को कहा है। साथ ही ठंडी सड़क व पार्कों में पुलिस की गश्त बढ़ाने को भी कहा है।

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गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल सोसायटी के सचिव गुरुप्रीत सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ठंडी सड़क हल्द्वानी में अवैध रूप से वाहन पार्क किए जा रहे हैं। आसपास संचालित रेस्टोरेंट, होटल व ढाबों द्वारा समीप स्थित नहर में गंदगी फैलाई जा रही है। पार्कों में नशेड़ियों व मनचलों का बोलबाला है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद एसएसपी को 24 घंटे के भीतर ठंडी सड़क पर खड़े वाहनों को हटाने तथा नहर में गंदगी कर रहे होटल-ढाबों व रेस्टोरेंट को बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा ठंडी सड़क क्षेत्र में सड़क व पार्कों में पुलिस गश्त बढ़ाने को भी कहा है। 

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