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कैबिनेट मंत्री रेखा के पति साहू को फिलहाल नहीं मिली राहत, हाई कोर्ट ने दूसरी पीठ को भेजा मामला

Published: Wed, 28 Oct 2026 04:08 PM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2026 04:14 PM (IST)

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू की गिरफ्तारी पर रोक और मुकदमा रद्द ...और पढ़ें

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, पति गिरधारी लाल. File Photo

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, पति गिरधारी लाल. File Photo

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जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने उत्तराखंड की कैबिनेट में एक मात्र महिला मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू की गिरफ्तारी पर रोक तथा दर्ज मुकदमे को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की।

कोर्ट ने साहू को फिलहाल कोई राहत नहीं देते हुए मामले को सुनवाई के लिए दूसरी पीठ को भेज दिया है। अब मुख्य न्यायाधीश की ओर से यह मामला दूसरी पीठ को भेजा जाएगा।

बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में गिरधारी लाल साहू की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया है कि दर्ज मुकदमे में लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। उन्हें गीत तरीके से फंसा कर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। उनकी 2004 में रेखा आर्य से शादी हुई थी, तब से साथ रह रहे हैं।

दर्ज मुकदमे में रेखा की ओर से साहू पर आरोप लगाया गया था कि उसने अपने को अविवाहित बताकर उसके साथ शादी की जबकि वह पहले से शादीशुदा था। जालसाजी व फर्जी हस्ताक्षर बना के उन्हें कई कंपनियों के निदेशक पद से हटा दिया गया।

यही नहीं साहू की ओर से जान से मारने की धमकी देने के साथ ही जातिसूचक अपशब्द भी गए गए है जबकि साहू की ओर से आरोप लगाया गया है कि रेखा ने मंत्री बनने के बाद 210 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित की है, जिसकी उच्चस्तरीय जांच की जाए। जिसके विरुद्ध जाकर यह झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। याचिका में साहू ने गिरफ्तारी पर पर रोक लगाने व मुकदमा निरस्त करने की प्रार्थना की है।

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