Move to Jagran APP

मां की हत्या में दोषी बेटे के मामले में निचली अदालत के रिकार्ड तलब

निचली अदालत ने अभियुक्त को अपील के लिए 30 दिन का समय दिया है। पिछले दिनों नैनीताल की प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में मां की हत्या में दोषी बेटे को फांसी की सजा सुनाई थी।

By Prashant MishraEdited By: Published: Tue, 30 Nov 2021 11:54 PM (IST)Updated: Tue, 30 Nov 2021 11:54 PM (IST)
मां की हत्या में दोषी बेटे के मामले में निचली अदालत के रिकार्ड तलब
अगली सुनवाई के लिए 27 दिसंबर की नियत की है।

जागरण संवाददाता, नैनीताल: उच्च न्यायालय ने मां की हत्या में दोषी बेटे को फांसी की सजा सुनाने के मामले में सुनवाई करते हुए निचली अदालत से केस के रिकॉर्ड तलब किए हैं और अगली सुनवाई के लिए 27 दिसंबर की नियत की है। 

loksabha election banner

मंगलवार को वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस संजय मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। निचली अदालत ने सजा कन्फर्म करने को मामला हाई कोर्ट भेजा था। निचली अदालत ने अभियुक्त को अपील के लिए 30 दिन का समय दिया है। पिछले दिनों नैनीताल की प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में मां की हत्या में दोषी बेटे को फांसी की सजा सुनाई थी।

सात अक्टूबर 2019 को गौलापार के उदयपुर रैक्वाल क्वीरा फार्म, जिला नैनीताल में बेटे ने मां का सिर धड़ से अलग कर दिया था। मृतका के पति सोबन सिंह द्वारा चोरगलिया थाने में बेटे डिगर सिंह कोरंगा के खिलाफ  हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। सोबन ने बताया कि घटना के दिन पत्नी जैमती देवी के साथ बेटा डिगर सिंह घर पर था। विवाद में एकाएक डिगर सिंह ने दराती से मां के गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी। गवाहों ने बयान दर्ज कराए कि जब वह घटनास्थल के पास से गुजर रहे थे तो देखा कि डिगर सिंह घर के आंगन में अपनी माता जैमती देवी के गर्दन पर दराती से वार कर रहा था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में भी आला कतल से वार से हत्या की पुष्टि हुई। बचाव पक्ष ने न्यूनतम सजा का अनुरोध अदालत से किया, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.