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प्राइवेट स्कूलों को आरटीई के तहत दाखिला पाने वाले बच्चों का देना होगा रिकॉर्ड

प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत दाखिला पाने वाले बच्चों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 06 Feb 2019 01:32 PM (IST)Updated: Wed, 06 Feb 2019 06:17 PM (IST)
प्राइवेट स्कूलों को आरटीई के तहत दाखिला पाने वाले बच्चों का देना होगा रिकॉर्ड

हल्द्वानी, जेएनएन : प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत दाखिला पाने वाले बच्चों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। इतना ही नहीं, बच्चों की प्रोफाइल स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ हार्ड व साफ्ट कॉपी में शिक्षा विभाग को भी देनी होगी।

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शिक्षा सचिव डॉ. भूपिंदर कौर औलख ने स्पष्ट कहा है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों की मान्यता रद की जाएगी। मुख्य शिक्षाधिकारी केके गुप्ता ने बताया कि नैनीताल जिले में आरटीई का ब्योरा ऑनलाइन करने की समय सीमा 8 फरवरी तय की गई है। इसके बाद भी विवरण नहीं देने वाले स्कूलों के खिलाफ शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई होगी। पारदर्शिता के लिए इस मुहिम को सार्थक कदम बताया जा रहा है।

फीस वसूलने वाले स्कूलों पर कार्रवाई

शिक्षा सचिव डॉ. औलख ने कहा कि कई स्कूल आरटीई में दाखिला देने के बावजूद बच्चों से फीस वसूल रहे हैं। सीईओ से साफ कहा गया है कि ऐसे स्कूलों का ब्योरा शासन को उपलब्ध कराएं।

टोल फ्री नंबर पर दे सकते हैं जानकारी

विभाग ने जनता व अभिभावकों से अनुरोध करते हुए कहा है कि यदि किसी प्रकार की विसंगति प्रदर्शित होती है, स्कूलों की वेबसाइट में प्रदर्शित कोई बच्चा संबंधित लाभ के लिए पात्र नहीं है या किसी बच्चे का प्रवेश नियमानुसार नहीं किया गया है तो शिकायत या आपत्ति राज्य परियोजना कार्यालय को लिखित रूप से भेज सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के टोल फ्री नंबर 18001804132 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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