सिगरेट पीने और एंबुलेंस को पास न देने पर भी पुलिस आप पर लगा सकती है जुर्माना nainital news
चलती कार या बाइक पर सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ाना अब भारी पड़ सकता है। सड़क पर चेकिंग कर रही पुलिस आप पर जुर्माना लगा सकती है।
हल्द्वानी, जेएनएन : चलती कार या बाइक पर सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ाना अब भारी पड़ सकता है। सड़क पर चेकिंग कर रही पुलिस आप पर जुर्माना लगा सकती है। एंबुलेंस, दमकल व पुलिस की गाड़ी का जबरन रास्ता रोकने पर भी कार्रवाई होगी। ऐसा करने पर वाहन चालक को पांच हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। बेवजह हॉर्न बजाने पर भी एक्शन होगा।
बुधवार को दैनिक जागरण प्रश्न पहर कार्यक्रम में पहुंचे ट्रैफिक इंस्पेक्टर महेश चंद्रा ने फोन पर लोगों को ये जानकारी दी और जागरूक करने के साथ ही हर हाल में यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की। टीआइ चंद्रा ने कहा कि गाड़ी चलाने से पहले डीएल, आरसी, इंश्योरेंस, प्रदूषण सर्टिफिकेट आदि तमाम दस्तावेज साथ लेकर चलें, ताकि चेकिंग टीम के रोकने पर दिक्कत न आए। उन्होंने बताया कि स्कूली व अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार नए मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी दी जा रही है। ई-रिक्शा के बारे में बताया कि बैटरी संचालित होने से इनके चालकों को प्रदूषण सर्टिफिकेट व परमिट दस्तावेज रखने की छूट है लेकिन अन्य कागज जरूर रखने होंगे।
इन्होंने किए फोन
जागरण प्रश्न पहर के दौरान हल्द्वानी, रामनगर, गदरपुर, भीमताल, भवाली, रानीखेत, चौखुटिया, पिथौरागढ़ तक से लोगों ने फोन कर जानकारी हासिल की। इनमें मनोज आर्य, राजेंद्र बिष्ट, अजय श्रीवास्तव, राजेश, दिनेश पंत, बालम रावत, हरजीत सिंह, हरभजन सिंह, मनोहर दत्त, राजेंद्र सिंह, नवीन पंत, संजय नेगी, आशुतोष पंत, हरेंद्र फत्र्याल आदि शामिल रहे।
जहां होंगे, वहां नियम मानना पड़ेगा
फोन पर लोगों के सवालों का जवाब देते हुए यातायात निरीक्षक महेश चंद्रा ने कहा कि हर जगह एक साथ चेकिंग करना संभव नहीं है। लेकिन जहां पर भी टै्रफिक या पुलिस का जवान मुस्तैद होगा। वहां से गुजरने वाले हर चालक को हर हाल में नियम पालन कराएंगे।
आंतरिक मार्गों पर चेकिंग की मांग
अक्सर आंतरिक मार्ग पर चेकिंग का डर न होने के कारण दोपहिया चालक बगैर हेलमेट तेजी से बाइक दौड़ाते हैं। लोगों ने फोन पर ही टीआइ से ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग भी की। टीआइ ने चिह्नित जगहों पर जल्द चेकिंग अभियान चलाने की बात कही।
बड़ा वाहन चलाने को हैवी डीएल
यातायात निरीक्षक ने बताया कि कार, ऑटो चलाने पर प्राइवेट डीएल से काम चल जाएगा। लेकिन कैंटर, ट्रक आदि भारी क्षमता के वाहन चलाने पर कॉमर्शियल लाइसेंस बनवाना होगा। साथ ही समय-समय पर लाइसेंस का नवीनीकरण करने को भी कहा।