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रुड़की विधायक का अवैध निर्माण ध्वस्त करने का आदेश, हाई कोर्ट ने दो सप्ताह में कार्रवाई कर मांगी रिपोर्ट

रुड़की के भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा की ओर से किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हरिद्वार विकास प्राधिकरण को अवैध निर्माण पर दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

By Prashant MishraEdited By: Published: Thu, 24 Dec 2020 10:52 PM (IST)Updated: Thu, 24 Dec 2020 10:52 PM (IST)
रुड़की विधायक का अवैध निर्माण ध्वस्त करने का आदेश, हाई कोर्ट ने दो सप्ताह में कार्रवाई कर मांगी रिपोर्ट
खंडपीठ ने अवैध निर्माण ध्वस्त करने व दो सप्ताह में कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने रुड़की के भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा की ओर से किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हरिद्वार विकास प्राधिकरण को अवैध निर्माण पर दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में रुड़की निवासी गौरव कुमार पुंडीर की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कहा गया है कि विधायक प्रदीप बत्रा व उनका परिवार रुड़की सिविल लाइंस में नजूल भूमि पर अवैध रूप से भवन का निर्माण कर रहा है। नगर निगम की ओर से भी इसकी पुष्टिï हो चुकी है।

प्राधिकरण ने 2015 में सीलिंग के आदेश दिए थे, मगर इसके बाद भी अवैध निर्माण होता रहा। वहीं, विधायक के पक्ष की ओर से कहा गया कि निर्माण के लिए विधिवत स्वीकृति ली गई है, जबकि प्राधिकरण की ओर से कहा गया कि कंपाउंडिंग आवेदन खारिज हो चुका है। मामले को सुनने के बाद खंडपीठ ने अवैध निर्माण ध्वस्त करने व दो सप्ताह में कार्रवाई  की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।


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