अब यातायात नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा भारी, उत्तराखंड ट्रैफिक आइज एप पर कोई भी कर सकता है शिकायत
अब आम जनमानस भी उत्तरखंड ट्रैफिक आइज एप के माध्यम से दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि वाहन चालक यातायात नियमों का पूर्णरूप से पालन करें जिससे यातायात व्यवस्था के सुदृढ़ होने के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी।
जागरण संवाददाता, बागेश्वर : पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने कहा कि यातायात व्यवस्था में व्यापाक सुधार किया जा रहा है। जिसके लिए उत्तराखंड ट्रैफिक आइज एप भी लांच किया गया है। उन्होंने मंगलवार को कोतवाली परिसर में यातायात सैल का शुभारंभ किया।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों की सूचना अब आम जनमानस भी उत्तरखंड ट्रैफिक आइज एप के माध्यम से दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि वाहन चालक यातायात नियमों का पूर्णरूप से पालन करें, जिससे यातायात व्यवस्था के सुदृढ़ होने के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। जनपद मुख्यालय व अन्य थाना क्षेत्रांर्गत यातायात व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी बागेश्वर विपिन चंद्र पंत, क्षेत्राधिकारी कपकोट शिवराज सिंह राणा, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डीआर वर्मा, यातायात निरीक्षक शिवराज सिंह बिष्ट आदि मौजूद थे।
ट्रैफिक एप का ऐसे करें प्रयोग
-एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर अपने फोन में इंस्टाल करें।
-एप खोलने पर प्रथम बार मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें।
-रजिस्ट्रेशन के बाद एप में यातायात नियमों के उल्लंघन के प्रकार मोबाइल फोन का प्रयोग, नो-पार्किंग, बिना हेलमेट, तीन सवारी आदि अकिंत है।
-वाहन चालक यदि यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी फोटो, वीडियो बनाएं। इसके बाद यातायात नियमों के उल्लंघन के प्रकार को सलेक्ट कर जनपद का चुनाव करें।
-उल्लंघन के बारे में डिस्क्रिप्शन वाले कालम में अन्य विवरण भी लिख सकते हैं।
-उसके बाद सूचना को सबमिट बटन पर क्लिक कर भेजें।
एप लिंक
Uttarakhand-TrafficEyesapp-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hum_sath_sath.traffic_sahayata
एसपी, बागेश्वर अमित श्रीवास्तव का कहना है कि सूचना में उल्लंघनकर्ता वाहन चालक के वाहन का नंबर तथा उल्लंघन का प्रकार आना आवश्यक है। जांच में सही पाए जाने पर यातायात पुलिस चालान जारी कर वाहन स्वामी के घर के पते पर भेजेगी। वाहन स्वामी चालान का भुगतान नहीं करता है तो नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई होगी।