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आरटीओ का नहींं लगाना पड़ेगा चक्‍कर, अब कार और बाइक पर शोरूम से लगेगी नंबर प्लेट

केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने निजी व्यावसायिक वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने को लेकर नई व्यवस्था की है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 17 Apr 2019 01:29 PM (IST)Updated: Wed, 17 Apr 2019 01:29 PM (IST)
आरटीओ का नहींं लगाना पड़ेगा चक्‍कर, अब कार और बाइक पर शोरूम से लगेगी नंबर प्लेट
आरटीओ का नहींं लगाना पड़ेगा चक्‍कर, अब कार और बाइक पर शोरूम से लगेगी नंबर प्लेट

हल्द्वानी, जेएनएन : केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने निजी, व्यावसायिक वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने को लेकर नई व्यवस्था की है। नए नोटिफिकेशन के तहत अब परिवहन विभाग की जगह शोरूम प्रबंधन ही गाड़ी पर नंबर प्लेट लगाकर देंगे। इस आदेश से ग्राहकों को फायदा होगा। क्योंकि उन्हें गाड़ी खरीदने के बाद आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक ही जगह उनके सब काम हो जाएंगे।
वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सिस्टम लागू होने पर इसे लगाने का जिम्मा परिवहन विभाग को सौंपा गया था। शोरूम से गाड़ी खरीदने के बाद उसे आरटीओ ऑफिस लाना पड़ता। यहां अधिकृत कंपनी की ओर से नंबर प्लेट लगाई जाती है। अब नए आदेश के मुताबिक कार, बाइक, बस, ट्रक या कोई भी वाहन खरीदने पर डीलर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर देगा। इसके लिए ग्राहक को कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अपर परिवहन आयुक्त सुनीता सिंह ने इस बाबत लिखित आदेश प्रदेश के सभी संभाग कार्यालयों को भेज दिया है।

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शोरूम प्रबंधकों को बताया नियम
मुख्यालय से लिखित आदेश मिलने के बाद मंगलवार दोपहर आरटीओ ऑफिस में ऑटोमोबाइल शोरूम के प्रबंधकों संग बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्हें नए नियम से अवगत कराया गया।

नंबर परिवहन विभाग जारी करेगा
ग्राहक को गाड़ी बेचने के बाद डीलर उसकी पूरी डिटेल आरटीओ को देने के साथ गाड़ी का टैक्स व रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाएगा। जिसके बाद परिवहन विभाग सूची जारी कर बताएगा कि किस ग्राहक को कौन सा नंबर जारी हुआ। वही नंबर प्लेट गाड़ी में लगाई जाएगी।

आरसी भी शोरूम से मिलेगी
नंबर प्लेट शोरूम से लगने के बाद उसकी आरसी भी वहां से मिलेगी। जारी नंबरों के हिसाब से आरसी तैयार होगी। हालांकि सुविधा के हिसाब से वैकिल्पक व्यवस्था भी हो सकती है। वाहन खरीदने वाला खुद भी आरसी लेने आ सकता है।

वीवीआइपी नंबरों की लिस्ट अलग
आय बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग वीवीआइपी नंबर भी बेचता है। दो से दस हजार तक बेस प्राइज के इन नंबरों की बोली लाखों तक पहुंच जाती है। वीवीआइपी नंबर की जानकारी शोरूम को परिवहन विभाग अलग से देगा।

अधिकृत कंपनियों से होगा अनुबंध
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने को लेकर शोरूम प्रबंधकों को अधिकृत कंपनियों से अनुबंध करना होगा। वो कपंनियां जो पूर्व में इस काम को कर चुकी है। बताया जा रहा है कि बड़े स्तर पर कंपनियों ने अनुबंध कर भी लिया गया है।

नंबर प्‍लेट को लेकर नया आदेश जारी
संदीप वर्मा, एआरटीओ ने बताया कि नंबर प्लेट को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। बैठक में शामिल ऑटोमोबाइल डीलरों के प्रतिनिधियों को इससे अवगत कराया गया है। आदेश से ग्राहकों को फायदा होगा।

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