जेल में बंद कैदियों के मामले में सरकार व डीजीपी को नोटिस, हाई कोर्ट ने संक्रमण काल में रिहाई को लेकर मांगा जवाब
कोर्ट ने राज्य की जेलों में बंद कैदियों को कोरोना संक्रमण काल के समय रिहाई करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार व डीजीपी को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने राज्य की जेलों में बंद कैदियों को कोरोना संक्रमण काल के समय रिहाई करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार व डीजीपी को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हरिद्वार निवासी ओमवीर सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता का कहना है कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी गठित करने का आदेश जारी किया था। सभी सरकारों को निर्देश दिए थे कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान जेल में बंद उन कैदियों को जमानत या पैरोल पर रिहा किया जाए जिनके अभी कोर्ट में ट्रायल चल रहे हैं। या सजा के मामले विचाराधीन है।
कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि प्रदेश में जेलों की क्या स्थिति है। जेल में क्षमता से अधिक कैदी तो नहीं रखे गए हैं। संक्रमण काल में कैदियों के लिए दवाइयों,वैक्सीन, ऑक्सीजन, समेत बेड की क्या व्यवस्था है।इन सभी पर विस्तृत रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर हाई कोर्ट में पेश की जाए।
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