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विधानसभा उप चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, पहले दिन चार नामांकन पत्र बिके

पिथौरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया बुधवार को शुरू हो गई। पहले दिन चार नामांकन पत्र बिके लेकिन किसी भी दावेदार ने नामांकन नहीं कराया।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 31 Oct 2019 12:35 PM (IST)Updated: Thu, 31 Oct 2019 12:35 PM (IST)
विधानसभा उप चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, पहले दिन चार नामांकन पत्र बिके

पिथौरागढ़, जेएनएन : पिथौरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया बुधवार को शुरू  हो गई। पहले दिन चार नामांकन पत्र बिके, लेकिन किसी भी दावेदार ने नामांकन नहीं कराया। नामांकन के लिए कलक्ट्रेट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कलक्ट्रेट जाने वाले सड़क के दोनों और बैरियर लगा दिए गए हैं, जहां वाहनों की चेकिंग के बाद आगे बढऩे की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा कलक्ट्रेट परिसर में बेरीकेटिंग कर दी गई है।

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सोमवार को रिटर्निंग आफीसर/एसडीएम (सदर) तुषार सैनी ने बताया कि पहले दिन चार नामांकन पत्र खरीदे गए। दिवंगत वित्त मंत्री प्रकाश पंत की पत्नी चंद्रा पंत के नाम से तीन नामांकन पत्र खरीदे गए हैं, जबकि एक नामांकन पत्र गुलजार खान ने खरीदा है। गुलजार खान को पिथौरागढ़ का धरती पकड़ भी कहा जाता है जो नगरपालिका सभासद से लेकर सांसद तक का चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस की ओर से कोई नामांकन पत्र नहीं खरीदा गया। बता दें नामांकन की अंतिम तिथि छह नवंबर निर्धारित है। भाजपा की ओर से दिवंगत वित्त मंत्री प्रकाश पंत की पत्नी चंद्रा पंत का नाम तय माना जा रहा है, कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं।

28 लाख से अधिक खर्च नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी

विधानसभा उपचुनाव के लिए जारी आदर्श आचार संहिता के दौरान सामान्य आदमी को भी 50 हजार से एक लाख तक की धनराशि ले जाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। कोई भी संदिग्ध आहरण होने पर बैंकर्स को इसकी सूचना निर्वाचन महकमे को देनी होगी। प्रत्याशी 28 लाख से अधिक की धनराशि चुनाव में खर्च नहीं कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.विजय कुमार जोगदंडे ने बुधवार को निर्वाचन व्यय के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और बैंकर्स की बैठक ली। उन्होंने बैंकर्स से कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान आहरण पर विशेष निगाह रखी जाए। संदिग्ध आहरण की सूचना तत्काल निर्वाचन महकमे को दी जाए। 10 लाख से अधिक का आहरण होने पर इसकी सूचना लीड बैंक के माध्यम से निर्वाचन महकमे को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन व्यय के लिए प्रत्याशी को अपना बैंक एकाउंट खोलना होगा। प्रत्याशी कार्यकर्ता के साथ अपना ज्वाइंट एकाउंट भी खोल सकता है, प्रत्याशी को अपना चुनाव व्यय इसी खाते से चेक के जरिए करना होगा। व्यय की सीमा 28 लाख निर्धारित है। इससे अधिक धनराशि प्रत्याशी खर्च नहीं कर सकेगा। बैठक में मौजूद निर्वाचन व्यय नोडल अधिकारी डॉ.पंकज शुक्ला ने कहा कि प्रत्याशी को अपना व्यय लेखा चुनाव के दौरान तीन बार सत्यापित कराना होगा साथ ही व्यय पंजिका तैयार करनी होगी।


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