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Nainital High Court : रुड़की की एसीजेएम को हाई कोर्ट ने भेजा अवमानना नोटिस, आदेश नहीं मानने पर किया जवाब तलब

contempt notice to ACJM of Roorkee हाई कोर्ट में शनिवार को रुड़की के बीएसएम (पीजी) कालेज के सहायक प्रोफेसर डा. सम्राट शर्मा की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। इनके विरुद्ध दर्ज मामले में एसीजेएम त्रिचा रावत की अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी की है।

By Jagran NewsEdited By: Rajesh VermaPublished: Sun, 02 Oct 2022 10:21 PM (IST)Updated: Sun, 02 Oct 2022 10:21 PM (IST)
Nainital High Court : रुड़की की एसीजेएम को हाई कोर्ट ने भेजा अवमानना नोटिस, आदेश नहीं मानने पर किया जवाब तलब
कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 अक्टूबर भी नियत कर दी है।

जागरण संवाददाता, नैनीताल : Contempt notice to ACJM of Roorkee : हाई कोर्ट ने रुड़की की एसीजेएम त्रिचा रावत को अवमानना नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट (High Court) के आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में उन्हें यह नोटिस जारी किया गा है। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 अक्टूबर भी नियत कर दी है।

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याचिकाकर्ता पर दर्ज हुआ था मुकदमा

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा (Justice Sanjay Kumar Mishra) की एकलपीठ में शनिवार को रुड़की के बीएसएम (पीजी) कालेज के सहायक प्रोफेसर डा. सम्राट शर्मा की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। बताया गया कि सम्राट शर्मा के खिलाफ 2013 में रुड़की के गंगनहर थाना में धारा 467, 468, 469 व 471 के तहत एक मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने कुछ ही दिनों में इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी और एसीजेएम की कोर्ट ने इस पर संज्ञान ले लिया। शर्मा ने इसके विरुद्ध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

निचली अदालतों की कार्यवाही पर लगाई थी रोक

2015 में हाई कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। इसी दौरान एसीजेएम सिमरजीत की कोर्ट ने शर्मा के विरुद्ध जमानती वारंट जारी कर दिया। 26 अप्रैल 2022 को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने जब उन्हें गिरफ्तार कर एसीजेएम की कोर्ट में पेश किया तो उन्होंने कोर्ट को हाई कोर्ट से मिले स्थगनादेश की जानकारी दी लेकिन अदालत ने इस तथ्य को दरकिनार कर दिया।

हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी की

इसके बाद एसीजेएम त्रिचा रावत की अदालत ने भी उनकी जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान इस तथ्य की अनदेखी कर दी और जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिला अदालत ने भी उन्हें जमानत प्रदान नहीं की। शर्मा को इसके बाद हाई कोर्ट ने जमानत प्रदान कर दी। ठीक तीन महीने बाद 26 जुलाई को जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अवमानना याचिका दायर की। अदालत ने मामले को सुनने के बाद रुड़की की एसीजेएम त्रिचा रावत को अवमानना नोटिस जारी कर दिया।


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