हल्द्वानी में सालों से बंद एचएमटी कर्मचारियों को बड़ी राहत, UPCLको नया बिजली कनेक्शन देने के निर्देश
नैनीताल हाईकोर्ट ने एचएमटी रानीबाग के आवासीय परिसर में रह रहे कामगारों को बड़ी राहत दी है, जिससे उनके कटे ...और पढ़ें

फाइल फोटो।

समय कम है?
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जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाईकोर्ट ने एचएमटी रानीबाग के आवासीय परिसर में रह रहे कामगार संघ के सदस्यों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के आदेश से लंबे समय बाद काटे गए 22 बिजली कनेक्शन फिर से जुड़ने का रास्ता साफ हो गया है।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने आदेश दिया है कि कर्मचारी एक सप्ताह के भीतर उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करें। अदालत ने यूपीसीएल को निर्देश दिए हैं कि एचएमटी प्रबंधन की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए अगले सात दिनों के भीतर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर बिजली कनेक्शन जारी किया जाए।
अगली सुनवाई को 20 नवंबर 2026 की तारीख तय
दरअसल लंबे समय से बंद पड़ी एचएमटी रानीबाग फैक्ट्री के आवासीय परिसर में कर्मचारी रह रहे हैं। परिसर का पुराना ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण वहां बिजली और पेयजल का गंभीर संकट पैदा हो गया था।
एचएमटी लिमिटेड और एचएमटी वॉच लिमिटेड के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि ट्रांसफार्मर की मरम्मत पर लगभग 1.05 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और कंपनी बंद होने के कारण वित्तीय तंगी से जूझ रहे हैं।
एचएमटी प्रबंधन की ओर से ट्रांसफार्मर ठीक करने में असमर्थता जताए जाने के बाद, अदालत ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी यूपीसीएल में कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपीसीएल प्रबंधन की किसी भी आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए नियमानुसार कनेक्शन पर तुरंत विचार करेगा।
मामले की अगली सुनवाई को 20 नवंबर 2026 की तारीख तय की है। साथ ही, एचएमटी कामगार संघ को यूपीसीएल को पक्षकार बनाने के भी निर्देश दिए हैं।
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