बिना लाइसेंस व्यवसाय करने पर कार्रवाई करेगा नगर निगम Haldwani News
हल्द्वानी नगर निगम के नव सम्मिलित वार्डो में कारोबार करने वालों से लाइसेंस शुल्क लेने की तैयारी शुरू हो गई है।
हल्द्वानी, जेएनएन : नगर निगम हल्द्वानी के नवसम्मिलित वार्डों में कारोबार करने वालों से लाइसेंस शुल्क लेने की तैयारी शुरू हो गई है। कारोबार और कारोबारियों के भौतिक सत्यापन के लिए नगर निगम की टीम वार्डों में पहुंच रही है। व्यवसायियों का धरातल पर ही सत्यापन कर लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र भराया जा रहा। निगम क्षेत्र में 105 तरह के व्यवसाय के लिए 50 रुपये से लेकर बीस हजार रुपये वार्षिक शुल्क का प्रावधान है।
नगर निगम की लाइसेंस उपविधि पिछले साल संशोधित हो गई थी। जिसके बाद 12 मदों से बढ़ाकर सौ से अधिक व्यवसायों को इस सूचि में शामिल कर लिया गया। निगम के पुराने क्षेत्र में उपविधि पहले से लागू है, लेकिन नवसम्मिलित 27 वार्डों में यह अभी तक लागू नहीं हो पाई है। जिसके लिए निगम प्रशासन अब गंभीर हो गया है।
नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए यह कवायद की जा रही है। कम आय के चलते निगम अभी तक सफाई कर्मचारियों तक की नियुक्ति नहीं करा पाया है। निगम के टैक्स अनुभाग की टीम नए वार्डों में पहुंच रही है। जनरल स्टोर चलाने, भूसा बेचने, अस्पताल, स्कूल, क्लीनिक चलाने वाले तक के व्यवसायियों से मुलाकात कर मौके पर ही ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन लिया जा रहा है। मौके पर ही रसीद दी जा रही है।
दुकान पर जाकर बंटेंगे लाइसेंस
निगम की टीम मौके पर रसीद काटकर आधार कार्ड, पैन नंबर आदि के साथ आवेदन प्रारूप भर रही है। जिसे निगम में आकर आॅनलाइन साफ्टवेयर में दर्ज कराया जा रहा है। निगम अधिकारियों का कहना है कि सर्टिफिकेट जारी करने के बाद मौके पर जाकर व्यवसायियों को दिए जाएंगे। लाइसेंस एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद कारोबारी लाइसेंस के लिए आॅनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। पुराने क्षेत्रों के कई कारोबारी आॅनलाइन शुल्क जमा भी कराने लगे हैं।
एक हजार रुपये तक जुर्माना
व्यवसाय लाइसेंस उपविधि का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। भू-राजस्व की तर्ज पर इसकी वसूली हो सकेगी। तय समय के भीतर लाइसेंस नहीं लिया जाता और प्रथम दोष सिद्ध हो जाता है उसके उसके दिन से प्रतिदिन 25 रुपये अर्थदंड वसूला जाएगा।
होटल, हॉस्पिटल आदि की वार्षिक दरें
तीन सितारा होटल 10,000
50 प्लस बेड वाले होटल 3,000
31 से 50 बेड के होटल 2,00
बैंक्वेट हॉल 1,200
होटल लॉजिंग 1,200
हॉस्पिटल 20 बेड तक 5,000
हॉस्पिटल 50 बेड तक 6,000
यूनानी, आयुर्वेदिक क्लीनिक 500
परिवहन के लिए ये रहेगा शुल्क
ऑटो रिक्शा दो सीटर 175
सात सीटर टेंपो 250
ऑटो रिक्शा चार सीटर 225
मिनी बस 250
ट्रॉली, टैंकर, सीवेज टैंकर 250
मोटर वाहन एजेंसी 2,000
साइकिल की दुकान 250
खुद का रिक्शा 150
रिक्शा किराये का 225
रिक्शा चालक लाइसेंस 100
ई-रिक्शा 200
अन्य प्रमुख उद्यम के लिए शुल्क
आटा चक्की 500
धुलाई सेंटर 150
ड्राइक्लीन 200
कबाड़ी 300
जूता, कपड़ा शोरूम 500
शॉपिंग मॉल 2500
बेकरी उद्योग 250
हेयर कटिंग सैलून 100
ब्यूटी पार्लर 200
जनरल स्टोर 250
भूसा स्टोर 150
केबल ऑपरेटर 2000
मिठाई की दुकान 200
सब्जी, फल दुकान 100
सब्जी, फल आढ़त 250
कंप्यूटर ट्रेनिंग केंद्र 250
कोचिंग सेंटर 250
लोहार 100
नवसम्मिलित वार्डों में व्यवसायियों का सत्यापन शुरू
पूजा चंद्रा, प्रभारी कर अधीक्षक नगर निगम हल्द्वानी ने बतया कि नवसम्मिलित वार्डों में व्यवसायियों का सत्यापन शुरू हो गया है। कोरोना के चलते अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हो पाया था। अगर कोई लाइसेंस नहीं लेता तो भविष्य में पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस 31 मार्च तक वैध रहेंगे।