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महुआडाबरा नगर पंचायत अध्यक्ष को नहीं मिली फौरी राहत uttarakhand highcourt

हाई कोर्ट ने महुआडाबरा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर पड़े मतों की दोबारा गिनती 30 अक्टूबर को करने के जिला जज के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 23 Oct 2019 09:53 AM (IST)Updated: Wed, 23 Oct 2019 09:53 AM (IST)
महुआडाबरा नगर पंचायत अध्यक्ष को नहीं मिली फौरी राहत uttarakhand highcourt
महुआडाबरा नगर पंचायत अध्यक्ष को नहीं मिली फौरी राहत uttarakhand highcourt

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने महुआडाबरा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर पड़े मतों की दोबारा गिनती 30 अक्टूबर को करने के जिला जज के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने नगर पंचायत अध्यक्ष गायत्री देवी को फौरी राहत नहीं दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि मतों की दोबारा गिनती 30 अक्टूबर को होगी मगर परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।

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दरअसल ऊधमसिंह नगर जिले महुआडाबरा नगर पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अफसरी बेगम व गायत्री देवी को बराबर मत मिले थे। लॉटरी पद्धति से निकले परिणाम में गायत्री देवी को विजयी घोषित किया गया था। जबकि पराजित घोषित अफसरी बेगम का कहना था कि उसके पक्ष में पड़े मतों को गलत तरीके से अवैध माना गया। अफसरी ने जिला जज ऊधमसिंह नगर की कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की। जिसकी सुनवाई करते हुए अपर जिला जज द्वारा अध्यक्ष पद की पुन:मतगणना की तिथि 30 अक्टूबर नियत कर दी। अपर जिला जज के आदेश को चुनौती देते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष गायत्री द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए फिर से मतगणना पर रोक नहीं लगाई है अलबत्ता चुनाव परिणाम घोषित नहीं करने को कहा है।


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