धोखा देकर घर बेचने वाली महिला को तीन साल का कारावास
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : धोखे से घर बेचने के मामल में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : धोखे से घर बेचने के मामल में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी महिला को तीन साल का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने के आदेश दिए हैं। पुलिस के कार्रवाई न करने पर न्यायालय के आदेश पर पीड़िता का मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामला वर्ष 2014 का है। तल्ली बमौरी बंदोबस्ती निवासी हरप्यारी मौर्या पत्नी राजेंद्र मौर्या ने न्यायालय में शिकायती पत्र देकर बताया कि 20 अक्टूबर 2014 को उनके घर पर कुछ लोग पहुंचे। वे खरीदने की बात कहकर खाली करने के लिए कहने लगे। जांच की तो पता चला कि चौधरी कॉलोनी, गौजाजाली में निवासी राधा गुप्ता पत्नी रमेश गुप्ता ने हरप्यारी बनकर मकान सनी कश्यप को बेच दिया। इस पर हरप्यारी ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस के सुनवाई नहीं करने पर हरप्यारी ने न्यायालय की शरण ली। 12 दिसंबर 2014 को न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी राधा गुप्ता के विरुद्ध फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखे से मकान बेचने का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के आरोप पत्र दाखिल करने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश चंद्र आर्य की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने राधा गुप्ता को दोषी करार देकर अधिकतम तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी प्रभारी अभियोजन अधिकारी दीपा रानी ने की।