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सड़क हादसे का शिकार हुए राइस मिलर के परिजनों को बीमा कंपनी देगी एक करोड़ मुआवजा

सड़क हादसे के शिकार हुए सितारगंज के राइस मिलर के परिजनों को न्यायालय ने 99.93 लाख रुपये ब्याज सहित अदा करने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 13 Sep 2019 08:18 AM (IST)Updated: Fri, 13 Sep 2019 08:18 AM (IST)
सड़क हादसे का शिकार हुए राइस मिलर के परिजनों को बीमा कंपनी देगी एक करोड़ मुआवजा
सड़क हादसे का शिकार हुए राइस मिलर के परिजनों को बीमा कंपनी देगी एक करोड़ मुआवजा

खटीमा (ऊधमसिंह नगर) जेएनएन : सड़क हादसे के शिकार हुए सितारगंज के राइस मिलर के परिजनों को न्यायालय ने 99.93 लाख रुपये ब्याज सहित अदा करने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है। यह धनराशि कंपनी को 30 दिन के भीतर देनी होगी। 

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सितारगंज वार्ड आठ निवासी नवनीत गोयल 26 अक्टूबर 2016 को अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। इस दौरान खटीमा रोड पर राधा स्वामी सत्संग भवन के पास पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौत हो गई। उनके परिवार में माता-पिता, पत्नी व तीन मासूम बच्चे हैं। इस मामले में परिजनों ने ट्रक चालक के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही छह जनवरी 2017 को टक्कर मारने वाले ट्रक की बीमा कंपनी के खिलाफ भी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि की अदालत में वाद दायर किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने बीमा कंपनी को 99.93 लाख रुपये अदा करने का आदेश दिया। साथ ही वाद दायर करने की तिथि से अब तक आठ प्रतिशत ब्याज भी अदा करने होगा।  

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