शराब से मौतों के मामले में पीआइएल दायर करने वाले को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश
हाई कोर्ट ने हरिद्वार-सहारनपुर में जहरीली शराब से मौतों के मामले में पीआइएल दायर करने वाले काशीपुर के याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश एसएसपी ऊधमसिंह नगर को दिए हैं।
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने हरिद्वार-सहारनपुर में जहरीली शराब से मौतों के मामले के खिलाफ पीआइएल दायर करने वाले काशीपुर के याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश एसएसपी ऊधमसिंह नगर को दिए हैं।
काशीपुर निवासी प्रमोद शर्मा के अनुसार जहरीली शराब पीने से रुड़की व सहारनपुर में 42 लोगों की मौत हो गई। सरकार द्वारा जहरीली शराब बेचने व बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो उनके द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका दायर करने के बाद जब वह अपने घर काशीपुर जा रहे थे तो अज्ञात लोगों ने याचिका वापस लेने के लिए धमकाया। इसके बाद उनके द्वारा काशीपुर कोतवाली में मामला दर्ज कराया। याचिका दायर होने की भनक लगते ही सरकार द्वारा आइजी गढ़वाल की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय एसआइटी गठित की गई। साथ ही जिला आबकारी अधिकारी समेत 13 अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश एसएसपी को दिए।
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