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जसपुर में दुकानदारों को हाई कोर्ट से फौरी राहत, अतिक्रमण हटाने की नोटिस निरस्त

ऊधमसिंह नगर जिले के जसपुर में नालों के ऊपर से अतिक्रमण हटाने के लिए नगरपालिका की ओ से जारी नोटिस को चुनौती देती याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने नगर पालिका के नोटिस को निरस्त कर दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर विधि अनुसार निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।

By Prashant MishraEdited By: Published: Wed, 04 Aug 2021 06:35 AM (IST)Updated: Wed, 04 Aug 2021 06:35 AM (IST)
आरोप लगाया क‍ि नोटिस देने से से पहले नगरपालिका द्वारा उनका पक्ष नहीं सुना गया।

जागरण संवाददाता, नैनीताल : उच्च न्यायालय ने ऊधमसिंह नगर जिले के जसपुर में नालों के ऊपर से अतिक्रमण हटाने के लिए नगरपालिका की ओ से जारी नोटिस को चुनौती देती याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने नगर पालिका के नोटिस को निरस्त कर दोबारा मौका मुआयना करने व इसके बाद भी अतिक्रमण पाए जाने पर विधि अनुसार निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।

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मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में जसपुर निवासी मोहम्मद याशीन की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें नगर पालिका द्वारा दिए गए नोटिस को चुनौती देते हुए कहा कि नालों के ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। जिन दुकानों का उन्हें नोटिस दिया गया है, वह नगरपालिका द्वारा उनको किराए पर दी गई हैं। नोटिस देने से से पहले नगरपालिका द्वारा उनका पक्ष नहीं सुना गया।

पूर्व में कोर्ट ने जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए एसडीएम जसपुर, चेयरमैन जसपुर से संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही एसडीएम को यह भी निर्देश दिए थे कि अगर नालों के ऊपर अतिक्रमण हुआ है तो अतिक्रमण को विधि अनुसार हटाएं आदेश के अनुपालन में नगरपालिका की ओर से दुकानदारों को नोटिस दिए गए थे। जसपुर निवासी नीतिन कुमार ने याचिका दायर कर कहा था कि जसपुर में नालों के ऊपर अतिक्रमण कर पक्के मकान व दुकानें बना डाली है। जिस कारण बरसात में नाले चोक हो रहे हैं और पानी आबादी क्षेत्रों में आ रहा है। याचिका में अतिक्रमण हटाने व अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।


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