Move to Jagran APP

आईएफएस अशोक गुप्ता का निलंबन आदेश हाईकोर्ट ने किया निरस्त, सरकार काे म‍िली ये छूट

हाईकोर्ट ने वित्तीय प्रसाशनिक व अन्य गंभीर आरोपों में निलंबित किए गए आईएफएस व चम्पावत के पूर्व डीएफओ अशोक कुमार गुप्ता का निलंबन आदेश निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि सरकार चाहे तो नियमानुसार नया निलंबन आदेश जारी कर सकती है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 23 Sep 2020 11:28 AM (IST)Updated: Wed, 23 Sep 2020 11:28 AM (IST)
आईएफएस अशोक गुप्ता का निलंबन आदेश हाईकोर्ट ने किया निरस्त, सरकार काे म‍िली ये छूट
वित्तीय, प्रसाशनिक व अन्य गंभीर आरोपों में निलंबित किए गए पूर्व डीएफओ अशोक कुमार गुप्ता !

नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने वित्तीय, प्रसाशनिक व अन्य गंभीर आरोपों में निलंबित किए गए आईएफएस व चम्पावत के पूर्व डीएफओ अशोक कुमार गुप्ता का निलंबन आदेश निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि सरकार चाहे तो नियमानुसार नया निलंबन आदेश जारी कर सकती है।

loksabha election banner

आईएफएस गुप्ता का 2017 में लेनदेन के मामले का ऑडियो वायरल हुआ था। गुप्ता के भ्रष्टाचार, वित्तीय, प्रसाशनिक व अनियमितता की वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी द्वारा जांच की गई तो आरोप सही पाए गए। इसी साल सात फरवरी को प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर गुप्ता को निलंबित कर दिया था। गुप्ता ने एक माह में आरोप पत्र नहीं मिला तो बहाली के लिए प्रत्यावेदन दिया, जब बहाल नहीं किया तो अगस्त में हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा तो सरकार द्वारा बताया गया कि गुप्ता को अखिल भारतीय अनुशासन व अपील नियमावली 1969 के प्रावधान 3(3) के तहत निलंबित किया गया है । जबकि प्रमुख सचिव के आदेश में नियमावली के प्रावधान 3(1) के तहत कार्रवाई का उल्लेख था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद निलंबन आदेश निरस्त कर दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.