हार्इकोर्ट का आदेश, उत्तराखंड में खोली जाए कैट की स्थायी बैंच
हार्इकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि तीन महीने के भीतर प्रदेश में कैट की स्थायी बैंच खोली जाए।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण की स्थायी बैंच स्थापित करने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन माह के भीतर कैट कोर्ट स्थापना के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
नैनीताल जिले के ओखलकांडा निवासी हरीश चंद्र जोशी ने याचिका दायर कर कहा था कि वह पोस्टल विभाग से रिटायर हुए थे। उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन व अन्य लाभ नहीं दिए जा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले को कैट को रेफर कर दिया जाए, साथ ही कहा कि केंद्र सरकार नैनीताल में कैट की स्थायी बैंच बनाने पर निर्णय ले।
सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि राज्य में पोस्टल विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया, रेलवे, आइएमए सहित कई विभाग स्थित हैं, जिनके मामलों की सुनवाई के लिए स्थायी बैंच नहीं है। कई सालों से मामलों का निस्तारण नहीं हो सका है। कैट की बैंच साल में तीन या चार बार आती है। महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए वादकारियों को दिल्ली, इलाहाबाद या लखनऊ जाना पड़ता है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ ने गुरुवार को मामले को सुनने के बाद केंद्र सरकार को राज्य में कैट की स्थायी बैंच बनाने के आदेश पारित किए हैं।
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