हार्इकोर्ट ने आइजी गणेश मर्तोलिया को जारी किया अवमानना नोटिस
हार्इकोर्ट ने हल्द्वानी निवासी जितेंद्र जोशी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए आइजी मर्तोलिया को अवमानना नोटिस जारी किया है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवार्इ करते हुए पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक गणेश मर्तोलिया को अवमानना नोटिस जारी किया है।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ के समक्ष हल्द्वानी निवासी जितेंद्र जोशी की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि एकलपीठ ने पूर्व में याचिकाकर्ता का प्रत्यावेदन आठ सप्ताह के भीतर निस्तारित करने के आदेश पारित किए थे। लेकिन इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार 2001 में पुलिस विभाग में दरोगा पद के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। याचिकाकर्ता ने इसके लिए आयोजित परीक्षा में प्रतिभाग किया और सफल भी रहा मगर विज्ञप्ति में उल्लेख करने के बावजूद याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कोर्ट का लाभ नहीं दिया गया। जबकि आश्रितों के लिए पांच पद आरक्षित थे।
उसे आरक्षित कोटे के बजाय सामान्य कोर्ट में रखा गया। जिस अभ्यर्थी का आरक्षित कोटे में चयन हुआ, उसके द्वारा अब तक ज्वाइन नहीं किया गया है। याची का कहना है कि यदि उसे आरक्षण का फायदा दिया जाता तो उसका चयन हो जाता। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद आइजी जीएस मर्तोलिया को अवमानना नोटिस जारी किया।
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