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हाइकोर्ट ने हरिद्वार डीईओ सैनी के पद का दुरुपयोग करने के सम्बंध में दायर जनहित निस्तारित

हाइकोर्ट ने हरिद्वार जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक ब्रह्मपाल सैनी के पद का दुरुपयोग पकरने के सम्बंध में दायर जनहित को निस्तारित कर दी है। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 06 Oct 2020 09:26 PM (IST)Updated: Tue, 06 Oct 2020 09:26 PM (IST)
हाइकोर्ट ने हरिद्वार डीईओ सैनी के पद का दुरुपयोग करने के सम्बंध में दायर जनहित निस्तारित
ब्रह्मपाल सैनी के पद का दुरुपयोग पकरने के सम्बंध में दायर जनहित को निस्तारित कर दी है।

नैनीताल, जेएनएन : हाइकोर्ट ने हरिद्वार जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक ब्रह्मपाल सैनी के पद का दुरुपयोग पकरने के सम्बंध में दायर जनहित को निस्तारित कर दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया है। मामले में आज याचिकसकर्ता व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि जो आरोप उन्होंने अपनी जनहित याचिका में जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर लगाए गए है , उन आरोपों के खिलाफ जनहित याचिका दायर नहीं होती है, क्योंकि आरोप सर्विस मामलों में आते है। जिस पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट से माफी मांगी।

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मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमुर्ति एनएस धानिक की खण्डपीठ में हुई। हरिद्वार निवासी पदम कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी सैनी ने अपने पद के दुरुपयोग कर कई शिक्षकों को नियम विरुद्ध तरीके से लाभ दिया है। नियमावली के विरुद्ध अपने गृह जनपद में कार्यरत है। जिसकी शिकायत उन्होंने राज्य सरकार, जिलाधिकारी से की जिसकी जांच हुई । जाँच में उनके ऊपर लगाए गए आरोपी साबित हुए परन्तु अभी तक उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही नही हुई।


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