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हाई कोर्ट से राज्य मंत्री रेखा के पति गिरधारी साहू को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

हाई कोर्ट ने जमीन सौदे में फंसे महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 06 Sep 2019 07:36 PM (IST)Updated: Fri, 06 Sep 2019 08:01 PM (IST)
हाई कोर्ट से राज्य मंत्री रेखा के पति गिरधारी साहू को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने जमीन सौदे में फंसे महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही एसएसपी ऊधमसिंह नगर व शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। इस मामले में पुलिस साहू के खिलाफ निचली कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।

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दरअसल, बरा पुलभट्टा किच्छा जिला ऊधमसिंह नगर निवासी रमेश चंद्र तिवारी द्वारा राज्य मंत्री के पति गिरधारी साहू निवासी लालपुर नायक हल्द्वानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। निचली अदालत में पुलिस ने इस मामले में साहू के खिलाफ धारा-420, 467, 468, 120 बी व अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल कर दी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए साहू द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही चार्जशीट निरस्त करने की मांग की है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति नारायण सिंह धानिक की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद साहू की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। साथ ही शिकायतकर्ता व एसएसपी ऊधमसिंह नगर को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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