गुरुकुुल कांगड़ी विवि के कुलपति की डिग्री मामले पर एक मर्इ को सुनवार्इ
हार्इकोर्ट गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति की डिग्री के मामले में अब सुनवाई एक मर्इ को करेगा।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार कुलपति के अयोग्य होने व उनके शैक्षणिक दस्तावेज फर्जी होने से संबंधित मामले में सुनवाई करते हुए अगली तिथि पहली मई नियत की है। साथ ही कहा कि इस अवधि तक विवि में तमाम पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी।
हरिद्वार के डॉ. दीनानाथ शर्मा ने याचिका दायर कर कहा था कि कुलपति सुरेंद्र कुमार द्वारा नियुक्ति के समय अपने फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज संलग्न किए हैं। याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि कुलपति विवि में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति कर रहे हैं। ऐसे अयोग्य अधिकारी नियुक्ति के अधिकारी नहीं हैं। लिहाजा नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद अगली तिथि पहली मई नियत कर दी। साथ ही कहा कि तब तक पूर्व के आदेश के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी।
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