हाईकोर्ट ने जीबी पंत विश्वविद्यालय से कहा - छह सप्ताह में करें अभिभावक संघ की मांगों का निस्तारण
हाईकोर्ट ने गोविंद बल्लभ पंत विवि के अधीन संचालित कैंपस के मामले में अभिभावक संघ की मांगों का छह सप्ताह में निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने गोविंद बल्लभ पंत विवि के अधीन संचालित कैंपस के मामले में अभिभावक संघ की मांगों का छह सप्ताह में निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ में सुनवाई हुई। मामले के अनुसार, विगत दस सालों में हुई नियुक्तियों के विज्ञापन में शर्तों के इतर भत्ते दिए जाने से स्कूल पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा है। जिसकी वसूली अभिभावकों से फीस वृद्धि कर की जा रही है।
याचिका में अभिभावक संघ ने विज्ञापन की शर्तों के अनुसार वेतन देने और अतिरिक्त भत्तों के भुगतान की रिकवरी शिक्षकों से करने की मांग की है। यह भी कहा है कि विवि ने आनलाइन क्लासेज की प्रक्रिया 27 जुलाई से शुरू की, ऐसे में अप्रैल से जुलाई तक की फीस मांगना न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। बाजार में अनुपलब्ध पुस्तकों की कक्षाओं का संचालन भी गलत है।
विवि का कहना था कि फीस स्टाफ के अनुरूप ली जाती है। जबकि पीएचडी, एसआरएफ , जेआरएफ के फेलो समयावाधि के बाद सेवाएं छोड़कर चले जाते हैं। जो ठेका कर्मी विवि में अपनी सेवाएं न्यूनतम वेतन पर प्रदान कर रहे हैं, उनके बच्चों की फीस विवि स्टाफ के समान लिए जाने की संस्तुति की गई है।