हाईकोर्ट ने देहरादून के पत्रकार उमेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई Nainital News
हाईकोर्ट ने देहरादून के पत्रकार उमेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उनसे पुलिस जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं ।
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने देहरादून के पत्रकार उमेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उनसे पुलिस जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं । सेवानिवृत्त प्रो हरेंद्र सिंह रावत ने 31 जुलाई को देहरादून थाने में उमेश शर्मा के खिलाफ ब्लैकमेलिंग करने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया ।
मुकदमे के अनुसार उमेश शर्मा ने सोशल मीडिया में खबर चलाई की प्रो हरेंद्र सिंह रावत व उनकी पत्नी डॉ सविता रावत के खाते में नोटबन्दी के दौरान झारखंड से अमृतेश चौहान ने पैसे जमा किये और यह पैसे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को देने को कहा । इस वीडियो में डॉ सविता रावत को मुख्यमंत्री की पत्नी की सगी बहन बताया गया है । रिपोर्ट कर्ता के अनुसार ये सभी तथ्य असत्य हैं और उमेश शर्मा ने बैंक के कागजात कूटरचित तरीके से बनाए हैं । उसने उनके बैंक खातों की सूचना गैर कानूनी तरीके से प्राप्त की है । इस बीच सरकार ने आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर भी लगा दी थी ।
उमेश शर्मा ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक के लिये हॉइकोर्ट में याचिका दायर की थी । उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल व अन्य ने पैरवी करते हुए कहा कि नोटबन्दी के दौरान हुए लेनदेन के मामले में उमेश शर्मा के खिलाफ झारखंड में मुकदमा दर्ज हुआ था । जिसमें वे पहले से ही जमानत पर हैं । इसलिये एक ही मुकदमे के लिये दो बार गिरफ्तारी नहीं हो सकती । जबकि उनके खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के बारे में सरकार कोई जबाव नहीं दे सकी । न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने उमेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार को चार हफ्ते में जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।