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रानीबाग से नैनीताल के लिए प्रस्तावित रोपवे मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने रानीबाग से नैनीताल के लिए प्रस्तावित रोपवे के मामले को लेकर मंगलवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर्यटन सचिव जिलाधिकारी नैनीताल और टूरिज्म डेवलेपमेन्ट बोर्ड से रोपवे के निर्माण सम्बन्धित मीटिंग कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 20 Oct 2020 04:00 PM (IST)Updated: Tue, 20 Oct 2020 04:00 PM (IST)
रानीबाग से नैनीताल के लिए प्रस्तावित रोपवे मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
रानीबाग से नैनीताल के लिए प्रस्तावित रोपवे मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब !

नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड व राज्य सरकार द्वारा रानीबाग से नैनीताल के लिए प्रस्तावित रोपवे के मामले को लेकर मंगलवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता, पर्यटन सचिव, जिलाधिकारी नैनीताल और टूरिज्म डेवलेपमेन्ट बोर्ड से रोपवे के निर्माण सम्बन्धित मीटिंग कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है।

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मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमठ व न्यायमूर्त्ति रविन्द्र मैठाणी की खण्डपीठ में हुई। नैनीताल निवासी पर्यावरणविद  प्रो. अजय रावत ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और राज्य सरकार द्वारा रानीबाग से नैनीताल के लिए रोपवे का निर्माण प्रस्तावित है। रोपवे के लिए निहाल नाले और बलिया नाले के मध्य मनोरा पीक पर निर्माण कार्य होना है । ये दोनों नाले भूगर्भीय रिपोर्ट के आधार पर अतिसंवेदनशील क्षेत्र हैं। लिहाजा यहां किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं खतरनाक हो सकता है। पूर्व में भी हाईकोर्ट ने हनुमानगढ़ी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने पर रोक लगाई थी ।


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