हाईकोर्ट ने लेखपालों की हड़ताल को लेकर सरकार से 24 जून तक मांगा जवाब UTTARAKHAND HIGH COURT
हाईकोर्ट ने लेखपालों की कई दिनों से चल रही हड़ताल के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से सोमवार 24 जून तक स्थिति साफ करने को कहा है।
By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 19 Jun 2019 03:34 PM (IST)Updated: Thu, 20 Jun 2019 04:10 PM (IST)
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने लेखपालों की कई दिनों से चल रही हड़ताल के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से सोमवार 24 जून तक स्थिति साफ करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई के दौरान मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि सरकार इसके लिए वैकल्पित व्यवस्था करने जा रही है। विकासनगर देहरादून निवासी अब्बास हुसैन ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश में लेखपाल पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। जिसके कारण सरकार के कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं।। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि समाज कल्याण विभाग के सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए नागरिकों को प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है जिस पर लेखपालों की आख्या जरूरी है परन्तु इनके हड़ताल पर जाने से कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। नागरिकों को इन योजनाओ का लाभ नहीं मिल पा रहा है। छात्रों के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं, न ही जाति व दाखिल खारिज हो पा रहा है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि हड़ताल तुरन्त समाप्त की जाय या सरकार को कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर । मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार से सोमवार 24 जून तक स्तिथि साफ करने के आदेश पारित किए।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई के दौरान मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि सरकार इसके लिए वैकल्पित व्यवस्था करने जा रही है। विकासनगर देहरादून निवासी अब्बास हुसैन ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश में लेखपाल पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। जिसके कारण सरकार के कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं।। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि समाज कल्याण विभाग के सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए नागरिकों को प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है जिस पर लेखपालों की आख्या जरूरी है परन्तु इनके हड़ताल पर जाने से कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। नागरिकों को इन योजनाओ का लाभ नहीं मिल पा रहा है। छात्रों के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं, न ही जाति व दाखिल खारिज हो पा रहा है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि हड़ताल तुरन्त समाप्त की जाय या सरकार को कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर । मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार से सोमवार 24 जून तक स्तिथि साफ करने के आदेश पारित किए।
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