वक्फ बोर्ड में स्थाई सीईओ की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब nainital news
हाई कोर्ट ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में सीईओ के स्थाई नियुक्ति करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में सीईओ के स्थाई नियुक्ति करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ देहरादून निवासी बाशित अजीम खान की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में पिछले दो साल से बिना सीईओ के सरकार द्वारा कामचलाऊ व्यवस्था के तहत काम किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की बैठक तक नहीं हो पा रही है। बोर्ड में स्थाई सीईओ की नियुक्ति नहीं होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में जल्द से जल्द स्थाई सीईओ की नियुक्ति की जाए ताकि लोगों को दिक्कतो से निजात मिल सके। खंडपीठ ने सरकार से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद के लिए नियत कर दी।
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