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uttarakhand highcourt : सहकारी समितियों में भ्रष्‍टाचार मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने सहकारी समितियों में अवैध नियुक्तियों और घोटाले के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है ।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 27 Sep 2019 06:07 PM (IST)Updated: Fri, 27 Sep 2019 06:07 PM (IST)
uttarakhand highcourt : सहकारी समितियों में भ्रष्‍टाचार मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
uttarakhand highcourt : सहकारी समितियों में भ्रष्‍टाचार मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल, जेएनएन :  हाईकोर्ट ने सहकारी समितियों में अवैध नियुक्तियों और घोटाले के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है ।

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मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हरिद्वार निवासी पवन भारती की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा है कि हरिद्वार सहित प्रदेश की सभी सहकारी समितियों में भ्रष्‍टाचार का खेल चल रहा है। मानकों के विपरीत नियुक्तियां हो रही हैं। कैडर स्तर के सचिवों की पदोन्नति में घपला हो रहा है  इसके साथ ही समितियों में योजनाओं का घोटाला किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार 2016 में इसकी शिकायत राज्यपाल से की गई थी। राज्यपाल ने इसकी जांच के आदेश दिए थे । जिसकी जांच अपर जिला सहकारी अधिकारी द्वारा की गई। उन्होंने जांच रिपोर्ट 17 मई 2018 को सौंपी जिसमें पाया गया कि 36 कैडर सचिव की पदोन्नति गलत तरीके से की गई और हरिद्वार के मोहम्मदपुर बुजुर्ग समिति 69 लाख16 हजार छह सौ रुपये का गबन हुआ है। याचिकाकर्ता का कहना है कि एक साल बाद भष्‍टाचार अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।


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