गुप्ता बंधुओं के बेटों की शाही शादी मामले में हाई कोर्ट ने डीएम चमोली, पीसीबी व नगरपालिका से मांगा जवाब
हाई कोर्ट ने भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी अरबपति कारोबारी गुप्ता बंधुओं के पारिवारिक सदस्यों की चमोली जिले के पर्यटन स्थल औली में हुई शादी करने के मामले में सुनवाई की।
नैनीताल, जेएनएन : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी अरबपति कारोबारी गुप्ता बंधुओं के पारिवारिक सदस्यों की चमोली जिले के पर्यटन स्थल औली में हुई शादी करने के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने जिलाधिकारी चमोली, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व नगरपालिका जोशीमठ को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नगरपालिका से पूछा है कि कूड़ा निस्तारण में कितना खर्च हुआ, इसका आंकलन कर अदालत को अवगत कराएं।
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में काशीपुर निवासी अधिवक्ता रक्षित जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया कि 18 से 22 जून तक चमोली जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में गुप्ता बंधुओं के बेटों की शादी आयोजित की गई। इस शादी में मेहमानों को लाने व ले जाने के लिए करीब दो सौ हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई। याचिका में कहा गया था कि इन हेलीकॉप्टरों से पर्यावरण के साथ ही बुग्यालों में रहने वाले जंगली जानवरों को भी खतरा होगा।
याचिका में यह भी कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट के ही पूर्व में पारित आदेश की अनदेखी की जा रही है, जिस आदेश में पहाड़ी क्षेत्रों के बुग्याल आदि में किसी प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया गया था। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में सुनवाई के बाद सरकार, डीएम चमोली व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।