दून के गुजराड़ा मानसिंह में अतिक्रमण पर हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
हाई कोर्ट ने देहरादून के गुजराड़ा मानसिंह में सरकारी भूमि अतिक्रमण मामले में मांगी रिपोर्ट
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने देहरादून के गुजराड़ा मानसिंह में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मामले में डीएम की रिपोर्ट पर अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा दो सप्ताह में देने का निर्देश दिया है। पिछले साल मार्च में डीएम ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की बात कही थी। उन्होंने इस मामले में लेखपाल व कानूनगो से स्पष्टीकरण मांगते हुए विभागीय कार्रवाई करने, नियमानुसार अतिक्रमण हटाने और अज्ञात अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए थे।
दरअसल, 2008 में देहरादून के प्रशांत डोभाल व रवींद्र नेगी ने डीएम को अतिक्रमण को लेकर शिकायती पत्र भेजा था। डीएम ने मामले में जांच के निर्देश दिए तो लेखपाल ने रिपोर्ट में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होना पाया, जिसके बाद डीएम ने एसडीएम सदर की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी बनाई। छह मार्च को जांच समिति ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि करते हुए रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार क्रय किए गए खसरा नंबरों का रकबा प्लॉटिंग सड़कों के रूप में दर्ज है। डीएम के निर्देश पर कार्रवाई नहीं हुई तो रवींद्र नेगी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ललित शर्मा ने कोर्ट को बताया कि डीएम के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि डीएम की रिपोर्ट के क्रियान्वयन के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई। दो सप्ताह में जवाब मांगा है।