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छात्रवृति घोटाले की जांच मामले में हाईकोर्ट ने एसआइटी से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

ज्य में समाज कल्याण विभाग छात्रवृति घोटाले में एसआईटी की रिपोर्ट से हाईकोर्ट बेहद नाराज है। हाई कोर्ट ने एसआईटी को तीन मार्च से पहले विस्तृत जांच प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई चार मार्च को होगी

By Skand ShuklaEdited By: Published: Mon, 11 Jan 2021 02:24 PM (IST)Updated: Mon, 11 Jan 2021 02:24 PM (IST)
छात्रवृति घोटाले की जांच मामले में हाईकोर्ट ने एसआइटी से मांगी विस्तृत रिपोर्ट
छात्रवृति घोटाले की जांच मामले में हाईकोर्ट ने एसआइटी से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

नैनीताल, जागरण संवाददाता : राज्य में समाज कल्याण विभाग छात्रवृति घोटाले में एसआईटी की रिपोर्ट से हाईकोर्ट बेहद नाराज है। हाई कोर्ट ने एसआईटी को तीन मार्च से पहले विस्तृत जांच प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई चार मार्च को होगी

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सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने कहा कि पूरे मामले को सीबीआई को रेफर कर दिया जाए लेकिन कोर्ट ने कहा कि पहले एसआईटी अपनी रिपोर्ट दाखिल कर ले तब इस कोई विचार किया जा सकता है।

सोमवार को एसआईटी द्वारा दाखिल रिपोर्ट में कहा गया कि हरिद्वार में 51 एफआईआर 78 कालेजों पर दर्ज हुई है तो देहरादून में 32 एफआईआर 57 कालेजों पर दर्ज है ।जिसमे एक मे जांच पूरी हो गयी है 20 में आंशिक व 11 में जांच एडवांस स्टेज पर है।

राज्य में हुए 600 करोड़ से ज्यादा के छात्रवृत्ति घोटाले पर राज्य आंदोलनकारी रविन्द्र जुगरान व अन्य की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में पुरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है।


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