हाईकोर्ट ने छात्रवृत्ति घोटाला मामले में सरकार व एसआईटी प्रमुख से विस्तृत जवाब मांगा
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सरकार व एसआईटी प्रमुख को आदेश दिया है कि वो शपथ पत्र के साथ विस्तृत जवाब दाखिल करें। वहीं सरकार की ओर से सीबीआई जांच को लेकर इन्कार कर दिया गया है।
नैनीताल, जेएनएन : समाज कल्याण विभाग में हुए चर्चित छात्रवृत्ति घोटाल मामले को लेकर हाईकोर्ट सख्त है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार सरकार व एसआईटी प्रमुख को आदेश दिया है कि वो शपथ पत्र के साथ विस्तृत जवाब दाखिल करें। वहीं सरकार की ओर से सीबीआई जांच को लेकर इन्कार कर दिया गया है।
सरकार की ओर से जवाब दाखिल कर कहा गया है कि एसआईटी पूरे मामले पर 77 प्रतिशत से ज्यादा जांच पूरी कर चुकी है और छह महिने के भीतर जांच पूरी कर ली जाएगी। अब तक कई संस्थाओं व अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है तो कई संस्थानों ने पैसा भी वापस जमा किया है।
बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में देहरादून निवासी रविन्द्र जुगरान ने जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा 2003 से अब तक अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दिया गया।
जिससे स्पष्ट होता है कि 2003 से अब तक विभाग द्वारा करोड़ों रूपये का घोटाला किया गया है, जबकि 2017 में इसकी जांच के लिए पुर्व मुख्यमन्त्री द्वारा एसआईटी गठित की गयी थी और तीन माह के भीतर जांच पूरी करने को भी कहा था। लेकिन इस पर आगे की कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। याचिकाकर्ता ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मां की है।