हाई कोर्ट ने गदरपुर में बाईपास निर्माण मामले में नगरपालिका व एनएच से दो सप्ताह में मांगा जवाब
हाई कोर्ट ने एनएच 74 गदरपुर में बाईपास निर्माण के मामले में सुनवाई करते हुए नगरपालिका गदरपुर व एनएच से दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।
By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 02 May 2019 05:28 PM (IST)Updated: Thu, 02 May 2019 05:28 PM (IST)
नैनीताल, जेएनएन। हाई कोर्ट ने एनएच 74 गदरपुर में बाईपास निर्माण के मामले में सुनवाई करते हुए नगरपालिका गदरपुर व एनएच से दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्यन्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ में हुई।
रुद्रपुर व्यापर मण्डल के सचिव मनीष फुटेला ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि एनएच-74 में गदपुर ऊधमसिंह में बाईपास का निर्माण कार्य प्रस्तावित था परन्तु अभी तक एनएच द्वारा यह कार्य पूरा नहीं किया गया। जिसका निर्माण कार्य पूरा करने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। मामले को सुनने के बाद खण्डपीठ ने एनएच व नगर पालिका से दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।
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