एनएच-74 घोटाले के आरोपी डीपी सिंह की गिरफ्तारी से रोक हटी
हार्इकोर्ट ने एनएच-74 के भूमि घोटाला मामले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह की गरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दिया है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने एनएच-74 चौड़ीकरण में मुआवजा घोटाला मामले में निलंबित पीसीएस अफसर डीपी सिंह को झटका देते हुए गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा दी है। साथ ही डीपी सिंह की याचिका को खारिज कर दिया।
बता दें कि इसी वर्ष दस मार्च को ऊधमसिंह नगर जिले के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व प्रताप शाह की ओर से डीपी सिंह के खिलाफ थाने मे मुकदमा दर्ज कराया गया था। एडीएम की तहरीर में कहा गया था कि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी रहते डीपी सिंह द्वारा एनएच-74 चौड़ीकरण के लिए अधिकृत काश्तकारों की कृषि भूमि को अकृषि दिखाकर आठ से दस गुना अधिक मुआवजा दिया गया।
जिससे सरकार को राजस्व की बड़ी क्षति हुई। मुकदमा दर्ज होने के बाद डीपी सिंह ने खुद को निर्दोष करार देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की गुहार लगाई। 13 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए डीपी सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
शनिवार को डीपी सिंह की गिरफ्तारी पर रोक हटाने के लिए सरकार की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद डीपी सिंह की गिरफ्तारी पर रोक हटा दी, साथ ही उनकी ओर से गिरफ्तारी पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया।
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