एनएच-74 घोटाला: एंट्री ऑपरेटर की गिरफ्तारी पर रोक की याचिका खारिज
हार्इकोर्ट ने एनएच-74 घोटाला मामले आरोपी में डाटा एंट्री ऑपरेटर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने एनएच-74 रुद्रपुर के भूमि घोटाला मामले में आरोपी डाटा एंट्री ऑपरेटर अर्पण कुमार की गिरफ्तारी पर रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद उसकी गिरफ्तारी का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
दरअसल, दस मार्च को एडीएम प्रताप शाह की ओर से पीसीएस ऑफिसर डीपी सिंह के खिलाफ मुआवजा निर्धारण में वित्तीय अनियमितता, भूमि के अभिलेखों में हेराफेरी, सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह भी कहा गया था कि अकृषि प्रयोजन की भूमि का स्वरूप बदलकर उसका मुआवजा आठ-दस गुना अधिक दे दिया गया।
जांच करने पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, चकबंदी अधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि दोषी पाए गए। इधर याचिकाकर्ता व डाटा एंट्री ऑपरेटर अर्पण कुमार ने याचिका दायर कर कहा था कि वह अधिकारियों व किसानों के बीच मध्यस्थता का काम करता था, उसकी इस घपले में कोई भूमिका नहीं है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर अर्पण कुमार की याचिका खारिज कर दी।
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