आइआइटी रुड़की में मृतक आश्रितों को दो माह में नियमित करने के आदेश
हाई कोर्ट की खंडपीठ ने संविदा कर्मचारियों को मृतक आश्रित पदों पर नियुक्ति के मामले में बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आइआइटी रुड़की में कार्यरत मृतक आश्रितों को दो माह के भीतर नियमित नियुक्ति देने के आदेश पारित कर दिए हैं ।
नैनीताल, जेएनएन । हाई कोर्ट की खंडपीठ ने संविदा कर्मचारियों को मृतक आश्रित पदों पर नियुक्ति के मामले में बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आइआइटी रुड़की में कार्यरत मृतक आश्रितों को दो माह के भीतर नियमित नियुक्ति देने के आदेश पारित कर दिए हैं । साथ ही इस मामले में एकलपीठ के आदेश को सही ठहराया है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में आईआईटी रुड़की में वर्षों से संविदा के रूप में कार्यरत सविता देवी व 20 अन्य मृतक आश्रित की याचिका पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट की एकलपीठ ने 29 अक्टूबर 2018 को आईआईटी रुड़की से इन कर्मचारियाें को छह माह के भीतर नियमित करने के आदेश पारित किए थे लेकिन एकलपीठ के आदेश को आईआईटी रुड़की ने खण्डपीठ में विशेष अपील दायर कर चुनौती दी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने तीन जनवरी 2018 से पूर्व कार्यरत सभी मृतक आश्रितों को दो माह के भीतर नियमित करने के आदेश पारित करते हुए एकलपीठ के आदेश को सही ठहराया है।
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